नवरात्री एवं दशहरा पर्व के अवसर पर खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट के विरूद्ध आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा जिलाधिकारी के निर्देशानुसार चलाये गये विशेष अभियान के क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा उपजिलाधिकारी घोसी राजेश अग्रवाल के निर्देशन में तथा सहायक आयुक्त खाद्य सुरेश कुमार मिश्र व नायब तहसीलदार तहसील सदर अभिषेक के नेतृत्व में जनपद के विभिन्न स्थानों पर औचक छापेमारी करते हुये, मिलावट के संदेह में विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 09 नमूनें खाद्य विश्लेषक की प्रयोगशाला से जांच कराने हेतु संग्रहित किये गये। विक्रय किये जा रहे उक्त प्रतिष्ठानों पर मिथ्याछाप / अधोमानक के संदेह में लगभग 29 किलोग्राम सिंघाड़ा, मूल्य लगभग रू० 4500 को नियमानुसार जब्त कर दिया गया। संग्रहित किये गये नमूनों का विवरण इस प्रकार है-घोसी स्थित खाद्य प्रतिष्ठान अपना बाजार सुपर मार्केट से सिंघाड़ा आटा के 02 नमूनें तथासाबूदाना का नमूना लेकर प्रतिष्ठान में विक्रय हेतु भण्डारित लगभग 29 किलोग्राम सिंघाड़ा आटा, को नियमानुसार जब्त कर दिया गया।सिंधी कालोनी हट्ठीमदारी स्थित रवि कुमार के प्रतिष्ठान से पारस प्रिमियम गजक तथा पारस पतीसा का नमूना।अन्धा मोड़ भीटी स्थित प्रतिष्ठान से पतंजलि सावां चावल का नमूना।रामलाल की गली, निजामुद्दीनपुरा स्थित लाल बहादुर के प्रतिष्ठान से रिफाइण्ड सोयाबीन आयल, ब्राण्ड-कृति तथा काला नमक, ब्राण्ड शंख का नमूना।पिपरीडीह स्थित रामबचन गुप्ता के प्रतिष्ठान से सिंघाड़ा आटा का नमूना।संग्रहित किये गये उक्त नमूनों को वास्ते जांच राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला को प्रेषितकर दिया गया है। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त मिलावट सिद्ध पाये जाने पर सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी। जांच दल में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित कुमार राना, विजय प्रकाश, सत्यराम यादव तथा अजीत कुमार त्रिपाठी उपस्थित रहे।