जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने बताया कि अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु विभाग के पोर्टल www. shadianudan.upsdc.gov.in पर लाभार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। जिसमें आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाइल नंबर तथा बैंक खाते की पासबुक, आय प्रमाण पत्र शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु रुपये 100000.00 प्रतिवर्ष से अधिक न हो, जाति प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण पत्र, पुत्री की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष तथा शादी का कार्ड अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) समस्त पात्र आवेदक अपनी पुत्रियों की शादी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सावधानीपूर्वक नियमों का पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन करें।